पत्रकार बलजीत अटवाल।

अनूपगढ़, राजस्थान।
एडीजे अनूपगढ़ डॉ महेंद्र कुमार गोयल ने हत्या के प्रयास के आरोप के एक मुकदमे में एक व्यक्ति को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पूर्व में ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था।
अपर लोक अभियोजक चंद्रवीर सिंह ने बताया कि 30 अक्टूबर, 2005 को परिवादी महेंद्र सिंह पुत्र ज्वाला सिंह निवासी 4 एसपीएस सलेमपुरा ने मामला दर्ज करवाया था कि शाम 6 बजे वह अपने घर के बाहर लगी मशीन पर ज्वार कुतर रहा था। इसी दौरान वहां पर बिलोरदीन तथा उसका बेटा काले खान निवासी सरदारगढ़ व दर्शन सिंह तथा बलकार सिंह हाथों में लोहे का सरिया तथा डंडा लेकर आए और उससे मारपीट करने लग गए। इस मामले में 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को 27 अक्टूबर, 2021 को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हो चुकी थी। आरोपी काले खान फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने फरवरी, 2024 में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जिस पर न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। 27 नवंबर को इस प्रकरण का निस्तारण कर काले खान को भी 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹10000 के जुर्माने से दंडित किया गया है, जुर्माना नहीं भरने की एवज में 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।