पत्रकार बलजीत अटवाल।
श्रीगंगानगर, राजस्थान।

कार्यालय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर के द्वारा 27 मार्च को जारी एवं निदेशक व विशिष्ट शासन सचिव इन्द्रजीत सिंह द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र के अनुसार नगर परिषद अनूपगढ़ को नगर पालिका (तृतीय श्रेणी) घोषित कर दिया गया है।
पत्र क्रमांकः प.10 (न.पा.) (गठन) (सीमा वृद्धि) डीएलबी 25/7131 में उल्लेखित है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद अनूपगढ़ को नगर पालिका अनूपगढ़ (तृतीय श्रेणी) घोषित किया जाता है, साथ ही नगर पालिका अनूपगढ़ में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत 1 एमएस आर के राजस्व ग्राम 1 एमएस आर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र शामिल किया गया है।